मामला शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण का राज्य सरकार ने कलेक्टरों को दिया विशेष अधिकार
मामला शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण का
राज्य सरकार ने कलेक्टरों को दिया विशेष अधिकार
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुहर लगा दी। इसके बाद युक्तियुक्तकरण का रास्ता साफ हो गया है। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का युक्ति युक्त कारण कैसे किया जाएगा, इसका ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया था ।
भेजे गए ड्राफ्ट में कुछ बिंदुओं पर स्थिति क्लियर न होने की वजह से अफसरों को फिर सीएम हाउस बुलाया गया जहां स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद सीएम के द्वारा ड्राफ्ट को हरी झंडी दे दी गई।
विभाग पहले स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करेगी हफ्ते भर के भीतर आदेश जारी हो जाने की संभावना है कि किन जिलों के कितने स्कूल इसके जद में आएंगे। आज की मीटिंग में स्कल शिक्षा विभाग के अधिकारी युक्तियुक्तकरण करने वाले स्कूलों की संख्या लेकर पहुंचे थे । संख्या लगभग 4000 के आसपास बताई जा रही है।
लगभग डेढ़ हजार स्कूल ऐसे हैं, जिनमें राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बच्चे 10 से कम हैं। इनमें 100 से अधिक ऐसे स्कूल हैं, जहां बच्चे 10 से कम हैं और शिक्षक राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक हैं। ऐसे स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। 7300 शिक्षक अतिशेष हैं और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद करीब छह हजार शिक्षक और अतिशेष हो जाएंगे। इस तरह करीब 13 हजार शिक्षक मिल जाएंगे। अफसरों का दावा है कि इतने शिक्षकों के बाद शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या दूर हो जाएंगी।
यद्यपि ट्रांसफर करने का अधिकार सरकार को है मगर अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना का अधिकार कलेक्टरों को दिया जा रहा है। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के ट्रांसफर जिले के कलेक्टर करेंगे। सहायक शिक्षकों का कंप्लीट ट्रांसफर कलेक्टर करेंगे।
शिक्षक और व्याख्याता में कलेक्टरों द्वारा ट्रांसफर करने के बाद जो बच जाएंगे, उस पर ज्वाइंट डायरेक्टर और डीपीआई फैसला लेंगे। *शिक्षकों का ज्वाइंट डायरेक्टर और व्याख्याता का डीपीआई ट्रांसफर करेंगे*