संचालक स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में कहा RMA लोगों से CHC में कार्य लेना हाई कोर्ट की अवमानना
संचालक स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में कहा
RMA लोगों से CHC में कार्य लेना हाई कोर्ट की अवमानना
रायपुर विद्या भूषण दुबे।। प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी अब किसी भी ग्रामीण चिकित्सा सहायक की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला चिकित्सालय में नहीं लगा सकेंगे । यदि वे ऐसा करते हैं तो इसे बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा पारित निर्णय की अवमानना मानी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा सहायक के प्रदेश अध्यक्ष ने RMA लोगों की ड्यूटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति की है।
छग आरएमए संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नवा रायपुर को एक पत्र लिखकर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ ग्रामिण चिकित्सा सहायकों की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए जाने की शिकायत की थी।
संघ के पत्र के जवाब में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नवा रायपुर के द्वारा प्रदेश के एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश जारी कर कहा है कि RMA लोगों से कार्य केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा उप स्वास्थ्य केंद्र में ही ली जाए । संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 930/2001 के अनुसार ग्रामीण चिकित्सा सहायकों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला चिकित्सालय में कार्य नहीं लिया जाना है। संचालक ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि RMA लोगों से CHC में कार्य लेना हाई कोर्ट पारित निर्णय की अवमानना मानी जाएगी
विदित हो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शासन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक संघ और चिकित्सा अधिकारी संघ एक दूसरे के विरुद्ध हाई कोर्ट गए थे।