अनाधिकृत अनुपस्थित रहने वालों की अब खैर नहीं

अनाधिकृत अनुपस्थित रहने वालों की अब खैर नहीं
गुड गवर्नेंस लाने लापरवाही पर अब निलंबन के बजाय होगी बर्खास्तगी
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। बिना अनुमति के अपने कर्तव्य स्थल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ शासन शिकंजा कश्मीर जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राज्य संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है ।
जिसमें बिना अनुमति के लंबे समय से अनुपस्थित लोगों की जन्म कुंडली खंगालने का आदेश दिया गया है आदेश के अनुसार छह माह के भीतर पूरी सूची बन जाने के बाद निलंबन अथवा बर्खास्त की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी ।
छत्तीसगढ़ में अब शासकीय कामकाज में गुड गवर्नेंस के प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी है। जिसके तहत अब कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। लापरवाही पर अब निलंबन जैसे छोटी-मोटी कार्रवाइयों के बजाय बर्खास्तगी जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कमिश्नर कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की तरफ से जारी किए गए निर्देश में 7 अलग-अलग बिंदुओं पर अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत अब विभागीय जांच सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं रहेगी, बल्कि उसे समय के अंदर पूर्ण किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर अब निलंबन के बजाय बर्खास्त की जैसी कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी 3 साल से अधिक समय से अनुपस्थित है उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। यही नहीं वैसे कर्मचारी जो एक माह से अधिक समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिसके तहत उनके पते पर नोटिस भेज कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा जाए, कि क्यों ना उनकी सेवा पुस्तिका में सेवा ब्रेक दर्ज किया जाए। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।