मतदान दल के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 09 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी

मतदान दल के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 09 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी
कवर्धा खबर योद्धा।। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत 08 फरवरी को आयोजित मतदान दल के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 09 अधिकारी-कर्मचारियों को रिटर्निंग अधिकारी बोड़ला ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 के विपरीत है जो कि शासकीय कार्यों में उदासीनता लापरवाही एवं कदाचरण के श्रेणी में आता है। जिसके तहत पर्यवेक्षक सुश्री मनीषा साहू, सुश्री अहिल्या कोठारी, शिक्षक श्रीमती अनिता बंजारा, श्रीमती अमिता पाण्डेय, रामलाल, सुशील कुमार चंद्रंवशी, आनंद चंद्रवंशी, उत्तमदास मांडले, राजूकुमार पाटिल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 मतदान दलों का प्रशिक्षण 08 फरवरी को पी. एम.श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बोड़ला में आयोजित की गई थी लेकिन उक्त प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 के विपरीत है जो कि शासकीय कार्यों में उदासीनता लापरवाही एवं कदाचरण के श्रेणी में आता है। इस संबंध में संबंधित को अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अद्योहस्तारकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा गया है। उत्तर समाधान कारक नही होने पर संबंधित के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेज होंगे मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर की ऑनलाइन मतदाता पर्ची भी मान्य
कवर्धा खबर योद्धा ।। नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक, डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य,केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जायेगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जायेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता के द्वारा डाउनलोड की जा सकती है, इसके लिए सीजीएसईसी डॉट जीओवी डॉट इन बहेमब.हवअ.पद वेबसाईट में जाकर वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन एवं वोटर सर्च एंड प्रिंट – रूरल नामवार सर्च करके अपना मतदान केन्द्र का विवरण देख व प्रिंट कर सकते हैं।