आदतन चार बदमाश जिला बदर
आदतन चार बदमाश जिला बदर
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 ख के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 29 जुलाई 24 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- रायपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध में चालान और कार्यवाहियां हुई है।
फरीद खान के विरुद्ध वर्ष 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूली, आर्म्स एक्ट एवं अवैध शराब बेचने आदि के कुल उन्नीस अपराध पंजीबद्ध है।
सोमू निषाद के खिलाफ 2015 से लगातार हत्या, छेड़छाड़, मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, छेड़छाड़, वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 12 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है। शेख सरवर के खिलाफ 2009 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, वसूली जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 10 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है।
यासीन अली के खिलाफ 2010 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, गांजा बेचना जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 17 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है।