
नौकरी लगाने के नाम पर 1.30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार
उप संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम से बनाया फर्जी नियुक्ति पत्र, विभागीय सील का भी किया दुरुपयोग
कवर्धा खबर योद्धा।। नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 लाख 30 हजार रुपये की ठगी करने और फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर भेजने के मामले में चौकी पोड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उप संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर उसमें विभागीय सील का भी दुरुपयोग किया था। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पीड़ित के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां बरामद की हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी जुगेश्वर साहू, निवासी राम्हेपुर खुर्द, चौकी पोड़ी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 के बीच आरोपी कलिन्दर मिंज ने उसे खेल प्रशिक्षक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया और इसके एवज में 1 लाख 30 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद आरोपी ने फर्जी नियुक्ति प्रमाण-पत्र तैयार कर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया।
लैपटॉप से तैयार किया फर्जी नियुक्ति पत्र
जांच में सामने आया कि आरोपी स्वयं को फुटबॉल कोच बताकर खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में लेकर जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान प्रार्थी से हुई। आरोपी ने इसी पहचान का फायदा उठाते हुए उसे खेल प्रशिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।
पुलिस के मुताबिक रकम लेने के बाद आरोपी ने अपने लैपटॉप से उप संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया। इसके बाद रायगढ़ की एक दुकान से सील तैयार करवाकर फर्जी पत्र पर लगाई और मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप पर प्रार्थी को भेज दिया।
अपराध की जानकारी मिलते ही सामान ठिकाने लगाया
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद उसने खराब हो चुके लैपटॉप को कबाड़ में बेच दिया। वहीं फर्जी नियुक्ति पत्र को फाड़ दिया तथा तैयार कराई गई सील और मोबाइल को रायगढ़ की केलो नदी में फेंक दिया। प्रार्थी से प्राप्त 1.30 लाख रुपये को उसने अपने व्यक्तिगत खर्च में उपयोग करना बताया।
विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर प्रार्थी की मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड की छायाप्रतियां बरामद कर जब्त की गई हैं।
इन धाराओं में हुई कार्रवाई
पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने और आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद थाना बोड़ला में धारा 336(3), 319(2), 340(1) और 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी कलिन्दर मिंज पिता पहलू मिंज, उम्र 32 वर्ष, निवासी रूपडेगा तालाब के पास, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले में विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में चौकी पोड़ी प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सहित पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।






