

लिव-इन पार्टनर को शादी के लिए दबाव और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप में महिला गिरफ्तार
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, आरोपी अमीना ताज न्यायालय में पेश
कवर्धा खबर योद्धा।। लिव-इन पार्टनर को शादी के लिए कथित तौर पर दबाव डालने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला अमीना ताज (36) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 108 बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कबीरधाम पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की विवेचना की।
फांसी लगाने से हुई थी आलोक दुबे की मौत
पुलिस के मुताबिक, 29 जुलाई 2026 को सूचनाकर्ता सुमुख दुबे ने जानकारी दी कि अमीना ताज ने मोबाइल फोन के माध्यम से उसके भाई आलोक दुबे द्वारा फांसी लगाने की सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया। मामले में मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत जांच शुरू की गई।
मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृतक के परिजनों एवं गवाहों के बयान लिए गए। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन एवं लैपटॉप तथा आरोपी अमीना ताज के तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए।
पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाने से दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या होना बताया गया। सीन ऑफ क्राइम यूनिट, कबीरधाम के वैज्ञानिक अधिकारी ने भी घटनास्थल के निरीक्षण के बाद मृत्यु फांसी लगाने से होने की पुष्टि की।
शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप
पुलिस जांच के अनुसार, आलोक दुबे करीब चार वर्षों से अमीना ताज के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था। जांच में पुलिस के सामने यह तथ्य आया कि आरोपी द्वारा आलोक पर कथित रूप से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, विवाह नहीं करने पर उसे बलात्कार के मामले में फंसा देने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात भी जांच में सामने आई।
पुलिस के अनुसार, इसी दबाव एवं कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आलोक दुबे ने 29 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच आरोपी के किराये के मकान के बैठक कक्ष के वेंटिलेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
साक्ष्यों के आधार पर दर्ज हुआ अपराध
मर्ग जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपी अमीना ताज के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पाए जाने पर 23 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 108 बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज किया।
इसके बाद विवेचना के दौरान पुलिस ने 24 सितंबर 2026 को आरोपी अमीना ताज को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई जारी है। मामले की विवेचना में सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी एवं थाना पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।






