विधानसभा में OPS को पूछे सवाल पर वित्त मंत्री ने क्या दिया जवाब ? पुरानी पेंशन योजना में पूर्व सेवा गणना को लेकर वित्त मंत्री ने कही ये बात
विधानसभा में OPS को पूछे सवाल पर वित्त मंत्री ने क्या दिया जवाब ?
पुरानी पेंशन योजना में पूर्व सेवा गणना को लेकर वित्त मंत्री ने कही ये बात
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। पुरानी पेंशन योजना में पूर्व सेवा गणना को लेकर एक बार फिर वित्त मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पेंशन के निर्धारण के लिए पूर्व सेवा गणना कब से की जायेगी। इससे पहले विधानसभा में आज पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा एक बार फिर उठा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है?
ओ.पी.एस. पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है? उमेश पटेल ने ये भी जानना चाहा कि प्रश्नांकित दिनांक तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओ.पी.एस. योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन से तिथि से गणना की जा रही है?
उमेश पटेल ने सवार उठाया कि वर्तमान में 2005 से पूर्व नियुक्त एवं ओ.पी.एस. लागू होने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी, जिनको 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, ऐसे कर्मचारियों को ओ.पी.एस. लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कब से की जा रही है? कुछ शासकीय कर्मचारी ऐसे हैं, जो विकल्प फार्म में भरते समय किसी कारण से एन.पी.एस. भर दिये हैं, परंतु ओ.पी.एस. योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कार्ययोजना है?
जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किये गये है। पी.एफ.आर.डी.ए. से कुल राशि रूपये 20160 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है।
मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 अनुसार तथा एन.पी.एस. चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एन.पी.एस. योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पदग्रहण तिथि से गणना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04- 03289/वि/नि/चार, दिनांक 20 जनवरी 2023 के बिन्दु क्रमांक 5(अ) अनुसार शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।