संचालक स्वास्थ्य विभाग का अजीबो गरीब फरमान , दो कर्मचारी, एक गुनाह और तीन अलग अलग सज़ा ?
संचालक स्वास्थ्य विभाग का अजीबो गरीब फरमान , दो कर्मचारी, एक गुनाह और तीन अलग अलग सज़ा ?
कवर्धा खबर योद्धा ।। कवर्धा जिला का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का कारण स्वास्थ्य संचालक के वो दो पत्र हैं जिसमें कवर्धा के दो कर्मचारियों को निलंबित करने और थाना में प्राथमिक की दर्ज करने का उल्लेख किया गया है।
जानकारी के अनुसार संचालक स्वास्थ्य विभाग नया रायपुर के द्वारा जिला के दो कर्मचारियों को निलंबित करने और थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आदेशित किया गया है।
स्थापना अविज्ञप्त शाखा के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक संभाग रायपुर को 28 अगस्त को जारी आदेश क्रमांक 827 में एक नेत्र सहायक अधिकारी को निलंबित करने और थाना में प्राथमिक की दर्ज करने का उल्लेख किया गया है ।
वहीं दूसरी ओर संचालक के द्वारा कवर्धा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 28 अगस्त को ही जारी एक अन्य आदेश क्रमांक 829 मैं सहायक ग्रेड 3 को निलंबित करने और थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का उल्लेख किया गया है।
बताया जाता है कि उक्त दोनों कर्मचारियों के द्वारा वर्ष 2022 में मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने में लापरवाही बरती गई थी। शिकायत होने के बाद जांच समिति गठित हुई थी। जांच की जिम्मेदारी वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कबीरधाम को दिया गया था।
जांच उपरांत सहायक ग्रेड 3 के पद पर करत कर्मचारी का शिकायत के आधार पर जिला प्रभारी मंत्री के अनुशंसा पर अन्यत्र स्थानांतरण किया गया । इतना ही नहीं जांच अधिकारी के प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सहायक ग्रेड 3 का एक वेतन वृद्धि भी रोके जाने के लिए आदेशित किया गया था। तदाशय की जानकारी उपसंचालक अभिज्ञप्त संचालनालय स्वास्थ्य विभाग नया रायपुर को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रेसित पत्र क्रमांक 3994 को भेजा जाना बताया जाता है।
पत्र के अनुसार कमोबेश ऐसी ही स्थानांतरण की दंडात्मक सजा नेत्र सहायक अधिकारी को भी दी गई थी । यह दीगर बात है कि स्थानांतरित नेत्र सहायक अधिकारी उसी स्थान पर वापस आ गए हैं जहां से उन्हें शिकायत मिलने पर अन्यत्र स्थानांतरित किया गया था।
बहरहाल दो कर्मचारी एक गुनाह और तीन अलग अलग सज़ा जिला में चर्चा बना हुआ है।