हिट एंड रन मृत्यु व गंभीर चोंट के प्रकरण में मुआवजा राशि का प्रावधान
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कवर्धा खबर योद्धा ।। भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हिट एंड रन टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 लागू किया गया है, यह 01 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है। जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि इस स्कीम के अनुसार हिट एंड रन के मृत्यु प्रकरण में 02 लाख रूपए मुआवजा राशि देय होगी तथा गंभीर चोट प्रकरण में 50 हजार रूपए मुआवजा राशि देय होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत एक माह की अवधि तक अगर वाहन की पहचान नहीं हो पाती तो पुलिस पीड़ित परिवार को इस योजना के तहत दावा जांच अधिकारी के समक्ष दावा आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना देना होगा। जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि दावा कर्ता के द्वारा मुआवजा के लिए आवेदन फार्म में दावे के प्रतिदाय के लिए वचनबंद्व तथा अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेज दावा कर्ता का पासबुक की कापी, अस्पताल द्वारा नगदी रहित उपचार प्रदान करने की बिल की प्रति, पीड़ित व्यक्ति का पहचान प्रामाण पत्र, पता प्रमाण पत्र की प्रति, दावाकर्ता का पहचान प्रमाण पत्र एवं पता प्रमाण पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र या चोंट की रिपोर्ट, पुलिस प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट की प्रति और मृत्यु के प्रकरण में पोस्ट मार्डम रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
सभी मिलकर काम करेंगे, तो सड़क पर सुरक्षा में सुधार लाना संभव
सड़क दुर्घटना में कमी लाने और सुरक्षात्मक उपाय करने के संबंध में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टर ने ली। बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, यातायात विभाग, परिवहन विभाग, पीएमजीएसवाय और नेशनल हाईवे को संयुक्त टीम बनाकर दुर्घटना जन्य क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान मे रखते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील आम नागरिकों से की, जिससे वाहन दुर्घटना मे कमी लाई जा सके।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सभी विभागों को इस बात पर जोर देने के लिए कहा कि सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि अगर सभी मिलकर काम करेंगे, तो सड़क पर सुरक्षा में सुधार लाना संभव है।
जिले में मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने की बनी रहती संभावनाएं
कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम की दृष्टि से चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट, ग्रे स्पॉट और अन्य दुर्घटना जन्य क्षेत्र में क्रैश बैरियर, सावधान व अन्य सूचना फलक बोर्ड लगाने, रोड मार्किंग सहित आवश्यकतानुसार रंबल स्ट्रीप लगाने के साथ अन्य सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी घाटी मार्गों में समुचित उपाय के साथ-साथ पौधरोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके लिए मवेशियों को मुख्य मार्ग से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखे जाने के संबंध में कार्यवाही करने एवं रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाने के निर्देश दिए।
मालवाहक गाड़ियों पर सवारी बैठाने पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को बनाए रखने साथ ही यातायात नियमों का पालन कराने और उलंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक गाड़ियों पर सवारी बैठाने वाले वाहनों पर लगातार कार्यवाही करें। कलेक्टर ने हिट एंड रन प्रकरण में पीड़ित परिवारों को हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत मुआवजा के लिए प्राप्त आवेदनों को समय-सीमा के भीतर त्वरित निराकरण करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में सड़क दुर्घटना के दौरान त्वरित इलाज के लिए मदद करने वाले नेक व्यक्तियों को चिन्हांकित कर सम्मानित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण
बैठक में जिला पंचायत सीईओं संदीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर निर्भय साहू, संयुक्त कलेक्टर मोनिका कौड़ो, कवर्धा एसडीएम अनुमप टोप्पो, बोड़ला श्रीमती गीता रायस्त, पंडरिया संदीप ठाकुर, सहसपुर लोहारा सुश्री आकांक्षा नायक, जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू, यातायात प्रभारी प्रवीण खलखो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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