पेचकस से चार लोगों पर प्राणघातक हमला: आरोपी अशोक साहू को आजीवन कारावास
कवर्धा खबर योद्धा।। बिरनपुर खुर्द में पेचकस से किए गए प्राणघातक हमले के मामले में कबीरधाम पुलिस ने आरोपी अशोक साहू को घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। विस्तृत विवेचना और ठोस सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रार्थी गैंदलाल साहू ने थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 सितंबर 2024 की शाम उनके पिता रोहित साहू गंभीर रूप से घायल अवस्था में घर लौटे। उनके गले और चेहरे पर गहरी चोटें थीं। पूछने पर उन्होंने बताया कि गांव के अशोक साहू ने पेचकस से उन पर हमला किया। घटना की जानकारी देने और पिता को अस्पताल ले जाने निकलते समय शीतला मंदिर के पास आरोपी ने उतरा साहू, तीजू साहू और शौच कर लौट रहे दुकल्हा साहू पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के लिए ले जाते समय घायल रोहित साहू ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक साहू (35 वर्ष) को मौके से ही दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त धारदार पेचकस भी बरामद किया गया।
घटना के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 616/2024 धारा 103(1), 109, 115(2) बीएनएस तथा बाद में जोड़ी गई अतिरिक्त धाराओं 118(1), 131 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपी को 28 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अदालत में प्रस्तुत किया गया। सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2025 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
