सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई
ग्राम पंचायत मडमडा के निर्माण कार्यों में हुए अनियमितता की राशि होगी वसूल
ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायक से 12 लाख 26 हजार 592 रुपए की होगी वसूली
सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई
कवर्धा खबर योद्धा।। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जनपद पंचायत बोड़ला के ग्राम पंचायत मडमडा में कराए गए तालाब गहरीकरण कार्यां में फर्जी मास्टर रोल दर्ज कर शासकीय धनराशि के दुरुपयोग करने की शिकायत समाचार के माध्यम से प्राप्त हुई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे द्वारा इसे तत्काल संज्ञान में लिया और जिला पंचायत सीईओं को जांच कमेटी गठन करने के निर्देश दिए। जांच समिति द्वारा मौके पर उपस्थित होकर प्रकरण की जांच की गई। जांच में पाया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत मडमडा में तालाब गहरीकरण कार्य देवचरण के घर के पास में व्यय राशि 3 लाख 90 हजार 352 रुपए एवं खसरा नंबर 171 रकबा 3.834 हेक्टेयर में स्वीकृत कार्य में व्यय राशि 8 लाख 36 हजार 240 रुपए सहित कुल 2 कार्यों में बिना कार्य कराए मास्टर रोल में फर्जी हजारी दर्ज कर 12 लाख 26 हजार 592 रुपए का दुरुपयोग करना जांच समिति द्वारा पाया गया।
जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार अनियमितता के लिए दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत मडमडा की सरपंच श्रीमती सुखनी बाई पटेल द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमिता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बोड़ला को प्रेषित करते हुए ग्राम रोजगार सहायक श्री प्रमोद कुमार कुर्रे को पद से पृथक किया गया है।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री महोबे के निर्देशानुसार संबंधित तकनीकी सहायक को पद से बर्खास्त करने के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से जिला पंचायत में संलग्न करते हुए सेवा से बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया है। साथ मे ग्राम पंचायत मडमडा के सचिव, कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला को भी कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस में जवाब मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि अनियमितता की राशि 12 लाख 26 हजार 592 रुपए की वसूली ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम रोजगार सहायक एवं संबंधित तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर वसूली करने का प्रस्ताव भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बोड़ला को प्रेषित किया गया है।