

अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार सख्त कार्यवाही
कवर्धा खबर योद्धा।। कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब के कारोबार, शराब की बिक्री तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01.10.2026 को जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 13 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर 15 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर सतत निगरानी रखते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पंडरिया में अवैध शराब बिक्री करते 03 आरोपियों पर धारा 34(2) के तहत कार्यवाही
थाना पंडरिया पुलिस द्वारा ग्राम पेड्रीखुर्द-दलपुरवा चौक में अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए तीन आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध क्रमांक 204/26 दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान कन्हैया पिता नंदकिशोर तिवारी, उम्र 30 वर्ष, राजन पिता विजय मिश्रा, उम्र 24 वर्ष तथा अमरदास पिता पनेश गोयल, उम्र 32 वर्ष, सभी निवासी अमलडीहा, थाना पंडरिया को पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 12.600 बल्क लीटर शराब, कीमत 5,600/- रुपये तथा 01 मोटरसाइकिल क्रमांक CG-28-R-1690, कीमत 40,000/- रुपये, कुल 45,600/- रुपये की जप्ती की गई।
थाना कवर्धा में 03 प्रकरण दर्ज
थाना कवर्धा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने तथा लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामलों में तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।
सरोधा रोड स्थित दक्ष पैलेश के पास आम जगह पर शराब का सेवन करते पाए गए सुरेन्द्र पिता बुधारू साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी खैरबना कला, थाना कवर्धा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 435/26, धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार लोहारा नाका नहर पार, कवर्धा में लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में चंद्रकांत पिता मनीराम पाली, उम्र 33 वर्ष, निवासी महाराजपुर, थाना कवर्धा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 436/26 तथा अशोक पिता सीताराम पात्रे, उम्र 38 वर्ष, निवासी हरिनछपरा, थाना कवर्धा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 437/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
लोहारा एवं रणवीरपुर क्षेत्र में 03 प्रकरण दर्ज
थाना लोहारा एवं पुलिस चौकी रणवीरपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते पाए गए तीन व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए गए।
थाना लोहारा क्षेत्र में तालाब पार, लोहारा में शराब सेवन करते पाए गए उदेराम पिता दुलारी पटेल, निवासी बासिनझोरी, थाना लोहारा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 150/26 तथा ग्राम तालपुर, डामर प्लांट मैदान में शराब सेवन करते पाए गए अमीलाल पिता लखन पटेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी गांगपुर, थाना लोहारा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 151/26 दर्ज किया गया।
वहीं पुलिस चौकी रणवीरपुर, थाना लोहारा क्षेत्र के ग्राम कोसमंदा तिराहा के पास शराब सेवन करते पाए गए घनश्याम पिता मानिकलाल अग्रवाल, निवासी रणवीरपुर, थाना लोहारा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 152/26 दर्ज किया गया। तीनों प्रकरणों में धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
पिपरिया पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही
पुलिस चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया क्षेत्र में हाईस्कूल के पास, दशरंगपुर बांधा रोड पर सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए गए भगतराम पिता चैतु निषाद, उम्र 80 वर्ष, निवासी तमरूवा, पुलिस चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 307/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
पांडातराई में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही
थाना पांडातराई पुलिस द्वारा आरोपी की दुकान में लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राधेश्याम पिता द्वारिका चंद्रवंशी, निवासी चारभाठाकला, थाना पांडातराई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 163/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
कुंण्डा एवं दामापुर क्षेत्र में 04 प्रकरण दर्ज
थाना कुंण्डा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले 03 व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए गए।
कुंण्डा तालाब पार में शराब सेवन करते पाए गए बलराम पिता सुखदेव निर्मलकर, उम्र 44 वर्ष, निवासी सेतगंगा, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के विरुद्ध अपराध क्रमांक 158/26, हाफ नदी पुल के पास शराब सेवन करते पाए गए राजेन्द्र पिता जनक भास्कर, उम्र 55 वर्ष, निवासी लालपुर, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के विरुद्ध अपराध क्रमांक 159/26 तथा कुण्डा-महली रोड, तालाब के पास शराब सेवन करते पाए गए सुरेन्द्र पिता एकचंद पात्रे, उम्र 22 वर्ष, निवासी सेतगंगा, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के विरुद्ध अपराध क्रमांक 160/26 दर्ज किया गया।
तीनों मामलों में धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
वहीं पुलिस चौकी दामापुर, थाना कुंण्डा क्षेत्र के ग्राम पथर्रा में आरोपी की दुकान पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में गणेशराम पिता धनउ कोसले, उम्र 47 वर्ष, निवासी पथर्रा, पुलिस चौकी दामापुर, थाना कुंण्डा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 161/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब के कारोबार एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन से संबंधित गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन के लिए शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आबकारी एक्ट के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।






