छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों की घोषणा, नगरीय निकाय 1 और 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव नगरीय निकायो तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है. आदर्श आचरण संहिता लागू

छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों की घोषणा, नगरीय निकाय 1 और 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
नगरीय निकायो तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है. आदर्श आचरण संहिता लागू
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। छत्तीसगढ़ में आज चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया। नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन EVM तथा विस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से मतदान कराए जाएंगे।
घोषित तिथि के अनुसार 11 फरवरी को प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में चुनाव होंगे। इसके बाद 433 जिला पंचायत में मतदान 3 चरणों में होंगे। पहला 17, दूसरा 20 और तीसरा 23 फरवरी को होंगे। नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के परिणाम 15 फरवरी को जारी होंगे, जबकि जिला पंचायत के परिणाम चुनाव के तुरंत बाद जारी हो जाएंगे।
जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 05 वाडों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा।
जहां तक वोटरों की संख्या की संख्या की बात करें तो नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में पुरुष मतदाता 22, 00,525, महिला मतदाता 22,73,232 और अन्य 512 समेत कुल 44,74,269 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं उप निर्वाचन में कुल 16,181 वोटर चुनाव में भाग लेंगे। आयोग की ओर से मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन के लिए कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।1,75,258 पदों पर होंगे चुनाव।
त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के 433, जनपद पंचायत सदस्य के 2973, ग्राम पंचायत (सरपंच) के 11,672 एवं वार्ड (पंच) के 1,60,180 कुल 1,75,258 पदों पर वर्ष 2025 में निर्वाचन कराया जावेगा। जिसमें 78,20,202 पुरुष निर्वाचक 79,92,184 महिला निर्वाचक 194 अन्य निर्वाचक सहित कुल 1,58,12,580 निर्वाचक त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 में मतदान करेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया जा चुका है। पंचायत आम निर्वाचन के मतदान के लिए कुल सादान केन्द्र 31,041 निर्धारित किये गए हैं, जिनमें से 7,128 संवेदनशील व 2,161 अतिसंवेदनशील है।
प्रावधान अनुसार यदि मतदाता किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभीलिखित नहीं करना चाहता है, तो वह मतपत्र में उपर्युक्त में से कोई नहीं (NONE OF THE ABOVE) अर्थात् NOTA (नोटा) पर अपना मत अभिलिखित कर सकेगा। इसके लिए मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के पश्वात् NOTA (नोटा) मुदित किया जावेगा। (नगरीय निकाय निर्वाचन टू)
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाबन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगरीय निकायो तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है. आदर्श आचरण संहिता लागू हो जायेगी। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन सम्पन्न होने तक नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रातर्गत राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। निर्वाचन कार्यवाही की कालावधि में निर्वाचन वाले नगरपालिकाओं, त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र या राज्य शासन द्वारा किसी नये कार्य, योजना या परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जा सकेगी।