सरकारी नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी: फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला आरोपी गिरफ्तार

सरकारी नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी: फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा खबर योद्धा।। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पति-पत्नी से 10 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी असलम खान पिता युसुफ खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) को पुलिस ने विशेष टीम बनाकर राजनांदगांव से गिरफ्तार किया।
यह मामला 6 जनवरी 2025 को सामने आया, जब प्रार्थी गोपेश्वर साहू, निवासी ग्राम गगरिया, थाना साहसपुर लोहरा, जिला कबीरधाम, ने थाना साहसपुर लोहरा में लिखित आवेदन दिया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी असलम खान ने उसे और उसकी पत्नी को पटवारी पद पर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर ₹10,00,000/- की ठगी की और फर्जी नियुक्ति आदेश थमा दिया।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 05/2025, धारा 420 भा.दं.वि. के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान धोखाधड़ी की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर धारा 467, 468 और 471 भा.दं.वि. की धाराएं भी जोड़ी गईं।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी एवं थाना प्रभारी साहसपुर लोहरा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी और उसे राजनांदगांव से हिरासत में लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने नौकरी दिलाने के नाम पर प्रार्थी और उसकी पत्नी से ₹10 लाख की ठगी की थी। आरोपी के पास से एक मोबाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र, फर्जी नियुक्ति आदेश और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें विधिवत जब्त किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में ASI बलदाऊ भट्ट, ASI उमा उपाध्याय, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण अनंत और चालक आरक्षक बिनेश पोटे की अहम भूमिका रही।