अंतरराज्यीय शराब तस्कर को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाड पर भेजा गया जेल
अंतरराज्यीय शराब तस्कर को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाड पर भेजा गया जेल
आरोपी द्वारा दिगर राज्य महाराष्ट्र के अकोला से शराब को खरीदकर बिक्री करने लाया था
राजनादगांव खबर योद्धा रमेश निवल बालु ।। अवैध शराब बिक्री के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 11.12.2024 को 20ः15 बजे मुखबीर की सूचना पर घेराबंदी कर घटना स्थल राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन रोड़ धनवंतरी मेडिकल के सामने आटो स्टैण्ड राजनांदगांव के पास आरोपी बलराम बिसोई पिता सदानंद बिसोई उम्र 45 वर्ष साकिन दल्ली राजहरा वार्ड नं0 21 रेल्वे काॅलोनी थाना दल्ली राजहरा जिला बालोद (छ0ग0) पकड़ा गया, तलाशी लेने पर बैग एवं थैला के अंदर 02 बाटल रायल स्टेज बैरल सलेक्ट 02 लीटर वाला, 02 बाटल रायल स्टेज 02 लीटर वाला, 12 बाटल रायल स्टेज प्रत्येक 750 एम0एल0, 01 बाटल कोरियर नेपोलियन 750 एम0एल, 01 पौवा आईकोनिक वाईट 180 एम0एल0 अंग्रेजी शराब जुमला मात्रा 17.930 बल्क लीटर किमती 19670 रूपये एवं नगदी रकम 4600 रूपये कुल
किमती 24.270 रूपयें मिला, पूछताछ पर कोई वैध कागजात नहीं होना एवं शराब को अकोला (महाराष्ट्र) राज्य के विभिन्न शराब भट्ठी से खरीदकर बिक्री करने के लिए लाना बताया। आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत पाये जाने से मौके पर जप्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 758/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। जिसे आज दिनांक 12.12.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। आगे भी असमाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, उप निरीक्षक राधेश्याम जूर्री,उप निरीक्षक विरेंद्र सिंह, प्र0आर0 मिलन साहू, प्र0 आर0 संदीप चौहान, आरक्षक रंजीत चैरसिया, कुश बघेल, भवानी थनापति एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।