नाबालिग का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पिपरिया पुलिस ने बिलासपुर से सकुशल बरामद की किशोरी

नाबालिग का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पिपरिया पुलिस ने बिलासपुर से सकुशल बरामद की किशोरी

शादी का झांसा देकर ले गया था साथ, दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराएं बढ़ीं; आरोपी न्यायिक रिमांड पर

 

कवर्धा खबर योद्धा।। जिले की पिपरिया पुलिस ने नाबालिग अपहरण के एक गंभीर मामले का त्वरित खुलासा करते हुए अपहृत किशोरी को बिलासपुर जिले से सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं जोड़ते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 जुलाई 2026 को थाना पिपरिया में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 189/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

 

जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और साइबर विश्लेषण के आधार पर पुलिस को पता चला कि नाबालिग बिलासपुर जिले के थाना कोनी क्षेत्र के ग्राम पोसरा में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

 

महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी विशाल धोबी (20 वर्ष), निवासी ग्राम पोसरा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर, उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान एवं विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 एवं 64(2) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 भी जोड़ी गई।

 

पुलिस ने आरोपी विशाल धोबी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

 

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक मुकेश साहू, आरक्षक हेमंत शर्मा तथा महिला आरक्षक दीपाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

error: Content is protected !!