पंडरिया के आदतन अपराधी धर्मेंद्र जांगड़े एक वर्ष के लिए जिलाबदर

पंडरिया के आदतन अपराधी धर्मेंद्र जांगड़े एक वर्ष के लिए जिलाबदर

जिला दंडाधिकारी का बड़ा आदेश, कबीरधाम सहित चार जिलों की सीमाओं से किया गया निष्कासित

कवर्धा खबर योद्धा।। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पंडरिया निवासी आदतन अपराधी एवं गुंडा बदमाश धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध जिलाबदर का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कबीरधाम द्वारा पारित आदेश के अनुसार धर्मेंद्र जांगड़े पिता राजकुमार जांगड़े, निवासी घोघरापारा, पंडरिया को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए कबीरधाम जिले सहित सरहदी जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा एवं मुंगेली की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।

 

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के माध्यम से थाना पंडरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध वर्ष 2014 से अब तक विभिन्न आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हैं। कई बार कार्रवाई होने के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया तथा उसके कृत्यों से क्षेत्र में भय और अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा था।

 

जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि लोक व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को बनाए रखने के लिए उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। इसी आधार पर उसे निर्धारित अवधि के लिए संबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

 

गुंडा बदमाश सूची में भी शामिल

 

पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र जांगड़े का नाम वर्ष 2023 से थाना पंडरिया की गुंडा बदमाश सूची में दर्ज है। इसके बावजूद उसके आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई, जिसके चलते जिलाबदर की कार्रवाई की गई।

 

दर्ज प्रमुख आपराधिक प्रकरण

 

अपराध क्रमांक 64/2014, थाना पंडरिया – धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी

 

अपराध क्रमांक 314/2022, थाना पंडरिया – धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी

 

अपराध क्रमांक 264/2023, थाना पंडरिया – धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी

 

अपराध क्रमांक 09/2024, थाना भोरमदेव – धारा 3(2) जुआ प्रतिषेध अधिनियम

 

 

प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां

 

धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध वर्ष 2021 से 2024 के बीच धारा 107, 110, 151 सीआरपीसी तथा बीएनएसएस के तहत कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी हैं।

 

पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का पंडरिया क्षेत्र के नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

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