सीईओ जिला पंचायत का कड़ा रुख, लापरवाही पर ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पर हुई कार्रवाई
कवर्धा खबर योद्धा।। जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक अग्रवाल ने शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के मामले में ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव अतुल कुमार दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत कवर्धा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिव अतुल कुमार दिवाकर के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया था। इसके बाद जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
जांच एवं प्रस्तुत जवाब के परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि सचिव द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। उनका आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के प्रावधानों के विपरीत तथा कदाचार की श्रेणी में पाया गया।

इसके आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने सचिव अतुल कुमार दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।


