रानू साहू सहित 12 को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

रानू साहू सहित 12 को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू को कथित कोयला लेवी घोटाले में अंतरिम जमानत दे दी। श्रीमती साहू के अलावा सूर्यकांत तिवारी , पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया समेत 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
450 करोड़ से अधिक के कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू, निलंबित IAS समीर बिश्नोई, निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है। इनकी पूर्व में कई याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं। जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज मामले में दी गई है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला कोयला परिवहन से अवैध वसूली से जुड़ा है। ED की जांच में करोड़ों रुपये की हेराफेरी और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सौम्या चौरसिया को घोटाले में जमानत तो मिला है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।
दरअसल सौम्या पर आय से अधिक संपत्ति का एक अन्य मामला भी दर्ज है, जिसके चलते वह अब भी जेल में रहेंगी। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।।