March 14, 2025

बेमेतरा जिले में परीक्षा के दौरान कोलाहल नियंत्रण के निर्देश 18 फरवरी से 31 मई 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक

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बेमेतरा जिले में परीक्षा के दौरान कोलाहल नियंत्रण के निर्देश

18 फरवरी से 31 मई 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक

 

बेमेतरा खबर योद्धा शुभम् नामदेव ।। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  रणबीर शर्मा द्वारा आगामी हाई स्कूल और हायर सेकंडरी मुख्य परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए ध्वनि नियंत्रण के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह परीक्षाएं 01 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक प्रातः 09:00 बजे से 12:15 बजे तक जिले के 77 केंद्रों में संपन्न होंगी। इसके साथ ही स्थानीय और महाविद्यालयीन परीक्षाओं का आयोजन मार्च और अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है।

 

                 छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की शांति को सुनिश्चित करने के लिए, जिले की सीमा में 18 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक तेज़ संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, कोलाहल, और मोटर वाहनों के इलेक्ट्रिक हार्न पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत लिया गया है, जिसमें प्रातः 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी।

 

*विशेष परिस्थितियों में, संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज़ में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, रात 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।।

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जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

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