December 23, 2024

पुलिस वाले ने पुलिस वाले का कांटा चालान मतगणना स्थल पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते पहुंचे थे

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पुलिस वाले ने पुलिस वाले का कांटा चालान

मतगणना स्थल पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते पहुंचे थे

रायपुर। लोकसभा चुनाव के बाद आज मतगणना के बीच पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी ने अपने ही अधीनस्थ काम करने वाले दो पुलिस कर्मचारी का चालान सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि वह मतगणना स्थल पर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए पहुंचे थे।

आज लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतगणना इंजिनियरिंग कालेज सेजबहार में यातायात व्यवस्था हेतु सुबह 05.00 बजे से अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगायी गयी थी। यातायात थाना से दो कर्मचारी एक प्रधान आरक्षक एवं एक आरक्षक अपने दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट लगाये ड्यूटी स्थल पर पहुँचे थे।

 

इंजिनियरिंग कालेज चौक पर पहले से उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने देखा और दोनों को रोककर हेलमेट नही लगाने का कारण पूछताछ किये, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों के विरूद्ध बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रत्येक को 1000-1000 रूपये का फाईन किया गया। नागरिकों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया चलाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत 500 रूपये जुर्माना का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि नये मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकारी जिसका कर्तव्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराना है यदि वे ही (पुलिस अधिकारी) प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो उनकी सजा दोगुणी होगी। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी को वर्दी की हालत में दोपहिया/चारपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट/सीटबेल्ट धारण करते हुए यातायात नियमों का पालन कर नागरिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने निर्देश दिए गये है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओपी शर्मा ने स्टॉफ व नागरिकों से अपील की है कि हेलमेट व सीटबेल्ट चालक की जीवन रक्षा के लिए है, इसे वाहन चलाते समय अवश्य धारण करें।

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जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

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