ना किसी की जीत ना किसी का हार, यही है लोक अदालत का उपहार
कवर्धा खबर योद्धा।। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह

समझौता से निराकृत किये जाने है।
इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, के मार्गदर्शन पर जिला न्यायालय कबीरधाम में दिनांक 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त दिवस को प्रकरण का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाता है, जिसमें दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विद्युत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरण रखा जाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम के सचिव, श्री अमन तिग्गा ने आगे बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बी0एस0एन0एल0, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि, नेशनल लोक अदालत के संबंध में जागरूकता प्रदान किये जाने हेतु प्रतिदिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है तथा ग्रामीण अंचलों में डोर-टू-डोर लोक अदालत के महत्व को बताते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य संपादित किया जा रहा है।
