शराब घोटाला आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले में 28 आबकारी अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी है, जिससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच अभी भी जारी है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोटाला सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और संगठित कारोबारी गठजोड़ के जरिए किया गया।

जांच में पता चला कि शराब लाइसेंस देने और कमीशन तय करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं, जिससे निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ईडी ने खुलासा किया कि इस नेटवर्क ने विदेशी शराब कंपनियों पर दबाव बनाकर बिक्री के बदले कमीशन वसूला। यह राशि मुखौटा कंपनियों और फ्रंट फर्म्स के माध्यम से हेरफेर की गई। जिन्हें जमानत मिला
“जनार्दन कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी
अनिमेष नेताम, उपायुक्त आबकारी
विजय सेन शर्मा, उपायुक्त आबकारी
अरविंद कुमार पाटले, उपायुक्त आबकारी
प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी
रामकृष्ण मिश्रा, सहायक आयुक्त आबकारी
विकास कुमार गोस्वामी, सहायक आयुक्त आबकारी
इकबाल खान, जिला आबकारी अधिकारी
नितिन खंडुजा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी
नवीन प्रताप सिंह तोमर, सहायक आयुक्त आबकारी
मंजुश्री कसेर, सहायक आबकारी अधिकारी
सौरभ बख्शी, सहायक आयुक्त आबकारी
दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी
मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी
नीतू नोतानी ठाकुर, उपायुक्त आबकारी
गरीबपाल सिंह दर्दी, जिला आबकारी अधिकारी
नोहर सिंह ठाकुर, उपायुक्त आबकारी
सोनल नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी
प्रकाश पाल, सहायक आयुक्त आबकारी
अलेख राम सिदार, सहायक आयुक्त आबकारी
आशीष कोसम, सहायक आयुक्त आबकारी
ए.के. सिंह, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
राजेश जायसवाल, सहायक आयुक्त आबकारी
जे.आर. मंडावी, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
जी.एस. नुरुटी, सहायक आयुक्त आबकारी (सेवानिवृत्त)
देवलाल वैद्य, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
ए.के. अनंत, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
वेदराम लहरे, सहायक आयुक्त आबकारी (सेवानिवृत्त)
एल.एल. ध्रुव, सहायक आयुक्त आबकारी (सेवानिवृत्त)”
