सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया की ओर से दलील दी गई कि ACB/EOW द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ अग्रिम जमानत दी जाए। उल्लेखनीय है कि सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, और तब से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस मामले में हाईकोर्ट अपना निर्णय 13 जनवरी को सुनाएगा, जिसे लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। यह फैसला न केवल सौम्या चौरसिया की जमानत की दिशा तय करेगा, बल्कि शराब घोटाले की जांच और आगामी कानूनी प्रक्रिया पर भी असर डालेगा।
छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले की जांच के दौरान ED ने पाया कि सौम्या चौरसिया को लगभग 115.5 करोड़ रुपए मिले हैं. इसके अलावा जांच के दौरान मिले डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयानों के रूप में इकट्ठा किए गए सबूतों में सामने आया है कि सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका थी. ऐसे में ED ने 16 दिसंबर को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था.
