30 जून तक अनिवार्य है राशनकार्ड सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण

30 जून तक अनिवार्य है राशनकार्ड सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण
कवर्धा खबर योद्धा ।। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार ‘‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’’ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवारजनों का आधार आधारित प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य किया गया है। सभी हितग्राहियों को 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें निरंतर खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलता रहे।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि कबीरधाम जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो, ताकि कोई भी परिवार खाद्यान्न सुविधा से वंचित न हो। उन्होंने ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे हितग्राहियों को जागरूक कर शीघ्रता से यह कार्य पूर्ण कराएं।
कलेक्टर ने समस्त हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा कि वे 30 जून 2025 की समय-सीमा से पूर्व अपने परिवार के उन सभी सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं जिनका अब तक यह कार्य नहीं हुआ है, ताकि उन्हें राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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जिला खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है।
ई-केवायसी की सुविधा जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित मशीनों में उपलब्ध है। साथ ही “मेरा प्रमाणीकरण” नामक सरकारी मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से भी यह प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है। इसमें लाभार्थी को राज्य का चयन कर, आधार क्रमांक भरकर, ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर, चेहरे की पहचान से प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है।