महिला एवं बाल विकास मंत्री के अनुमोदन के बाद दुर्ग की निलंबित पर्यवेक्षक को रायपुर में पदस्थ बताकर किया गया स्थानांतरण

महिला एवं बाल विकास मंत्री के अनुमोदन के बाद दुर्ग की निलंबित पर्यवेक्षक को रायपुर में पदस्थ बताकर किया गया स्थानांतरण
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। मबाविवि जिला दुर्ग की एक निलंबित पर्यवेक्षक को रायपुर जिला एकीकृत परियोजना कार्यालय आरंग में पदस्थ बताते हुए ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर आदेश जारी होने के एक माह बाद निलंबन से बहाल करने का आदेश जारी किया गया।
उल्लेखनीय है कि मबाविवि का पर्यवेक्षक पद कार्यपालिक पद है और स्थानांतरण नीति 2025 के अनुसार कार्यपालिक कर्मचारियों का स्थानांतरण का अधिकार केवल विभागीय मंत्रियों को हैं। स्वाभाविक है इस मामले में भी महिला एवं बाल विकास मंत्री से अनुमोदन विभागीय अधिकारियों के द्वारा लिया गया होगा।
उल्लेखनीय है कि संबंधित पर्यवेक्षक को 28 दिसंबर 2020 को कलेक्टर के दुर्ग के द्वारा कर्मचारी को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। दुर्ग कलेक्टर के अनुशंसा पर एक माह बाद 30 जनवरी 2021 को संचालक मबाविवि के द्वारा निलंबन का आदेश जारी किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय परियोजना कार्यालय आरंग जिला रायपुर नियत किया गया और लगभग साढ़े चार वर्षों तक निलंबित रही।
इस बीच राज्य शासन के द्वारा स्थानांतरण नीति जारी की गई जिसके चलते निलंबन अवधि में ही 25 जून 2025 को आरंग से रायपुर शहरी परियोजना 2 के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। चूंकि स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर हुआ है इसलिए संबंधित कर्मचारी के द्वारा अपने आवेदन में निलंबन की जानकारी दी है कि नहीं यह जांच का विषय हो सकता है।
इधर आदेश जारी होने के बाद दुर्ग की निलंबित कर्मचारी को आरंग परियोजना अधिकारी रायपुर के द्वारा कार्यमुक्त भी किया गया। निलंबित कर्मचारी को रायपुर शहरी परियोजना 2 के द्वारा ज्वाइनिंग लेने के साथ साथ सेक्टर आबंटित भी कर दिया गया है।
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक पहलू यह है कि ट्रांसफर आदेश जारी होने के लगभग एक माह के बाद 21 जुलाई को संचालक ने निलंबन समाप्त करने के आदेश जारी किया। संचालक के द्वारा जारी बहाली आदेश में कर्मचारी को किस जिला के किस सेक्टर/परियोजना के लिए बहाल किया जाता है इसका उल्लेख नहीं है। बहाली आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कर्मचारी को आरंग के स्थान पर शंकर नगर परियोजना रायपुर के पते पर दी गई है। संचालक के द्वारा 30 जनवरी 2021 से लेकर सम्पूर्ण निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए समस्त वेतन भत्ते का भुगतान करने का उल्लेख है।
*सीधी बात*
संवाददाता – सर निलंबित और परिवीक्षाधीन पर्यवेक्षक का स्थानांतरण किया गया है।
श्री रजवाड़े निज सहायक मंत्री मबाविवि – परिवीक्षाधीन पर्यवेक्षक का ट्रांसफर समन्वय समिति से किया जा सकता है। निलंबित पर्यवेक्षक के ट्रांसफर की जानकारी मंत्री मेडम को दिए जाने के साथ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।