न्यायालय के आदेश पर जमीन आवंटन बाद गंज चौक में काबिज कबाड़ी दुकान को निगम ने हटाया

न्यायालय के आदेश पर जमीन आवंटन बाद गंज चौक में काबिज कबाड़ी दुकान को निगम ने हटाया

 

राजनांदगांव खबर योद्धा रमेश निवल बालू ।। निगम सीमाक्षेत्र के गंज चौक के समीप श्री रफीक भाई बीबा आ. स्व. हाजी हबीब बीबा राजनांदगांव द्वारा अवैध रूप से शासकीय नजूल भूमि पर काबिज होकर कबाड़ी दुकान का संचालन किया जा रहा था। रफीक बीबा द्वारा गंज चौक स्थित शासकीय भूमि नजूल शीट क्रं. 61-ए भूखण्ड क्रं. 43/1 कुल 684 वर्गफीट पर अपना हक होना बताकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया।

 

जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2022 में पारित निर्णय अनुसार काबिज भूमि के एवज में दिनांक 10 फरवरी 2023 मोहल्ला गंज लाईन स्थित शीट क्रं. 61-ए, भूखण्ड क्रं. 40 में से 684 वर्गफुट भूमि का अस्थाई पट्टा रफीक भाई बीबा के नाम पर जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये थे, किन्तु रफीक बीबा द्वारा काबिज तथा आबंटित भूमि दोनो पर कब्जा कर कबाडी दुकान का संचालन किया जा रहा था। जिसे माननीय न्यायायल के डब्लू.पी.सी. नम्बर 4690/2025 में पारित निर्णय 3 सितम्बर 2025 के पालन में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता द्वारा वर्तमान कब्जे की भूमि को रिक्त कराया गया।

जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

 
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