नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन भगाकर ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार

नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन भगाकर ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार
खैरागढ खबर योद्धा आदित्य नामदेव।। थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 48/2025 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर दिनांक 12.03.2025 को प्रकरण के नाबालिक पीड़िता को ग्राम हुरेली जिला मोहला मानपुरी अम्बागढ़ चौकी से आरोपी जोनु ओघरे पिता प्रेमलाल ओघरे उम्र 19 साल साकिन नवागढ़ वार्ड नंबर 15 थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ0ग0) के कब्जे से बरामद किया गया।
आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से मामले में धारा 87, 64(2)(ड) बीएनएस, 4, 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी जोनु ओघरे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ज्यूडिशियल रिमांड पर सलोनी खैरागढ़ जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, सउनि0 अरविंद सिंह यादव, आर0 128 शिशुपाल साहू, आर0 ओमप्रकाश विश्वकर्मा, म0आर0 230 आरती चन्द्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।