चुनाव खर्च की सीमा तय अधिसूचना हुई जारी
चुनाव खर्च की सीमा तय अधिसूचना हुई जारी
रायपुर । निकाय व पंचायत चुनाव का काउंट डाउन जारी हो गया है। किसी भी दिन राज्य निर्वाचन आयोग आचार संहिता का ऐलान कर सकता है। महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण के लिए तारीख तय हो गयी है। इधर महापौर और अध्यक्षों के निर्वाचन के लिये खर्च की सीमा तय की दी गयी है।
महापुर और अध्यक्ष तय में खर्च कर सकेंगे। महापौर और अध्यक्ष चुनाव में 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के लिये 10 लाख खर्च कर सकेंगे, वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिये 6 लाख तक खर्च कर सकेंगे।
अधिसूचना के अनुसार पांच लाख तक की आबादी वाले निगम के महापौर प्रत्याशी के लिए 25 लाख, तीन से पांच लाख आबादी वाले निगम के लिए 20 और तीन लाख से कम वाले निगम के महापौर प्रत्याशी 15 लाख रूपए खर्च कर सकेंगे। मंगलवार को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 50 हजार या अधिक वाले पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी 10 लाख और कम आबादी वाले 8 लाख खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से 50हजार आबादी वाले नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा 8 लाख होगी।