दहेज के लोभियों ने अपने बहू को आत्महत्या करने किया मजबूर ।। पति सास- ससुर ननद- नंदोई गिरफ्तार
दहेज के लोभियों ने अपने बहू को आत्महत्या करने किया मजबूर
पति सास- ससुर ननद- नंदोई गिरफ्तार
दहेज की भेट चढ़ गई बेटी , ससुराल में रोज देते थे ताना आखिरकार सबसे परेशान होकर आत्मा हत्या के लिए उठाया कदम उठा लिया। दहेज को लेकर आए दिन ससुराल वाले प्रताड़ित किया करते थे , जिसकी जानकारी पीड़िता अपने परिजनों को भी दिया था । रोज रोज इस तरह के प्रताड़ना से महिला परेशान हो गई और उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा ।
पूरा मामला कबीरधाम जिले के अंतर्गत मगरदा थाने का है । मृतिका श्रीमति अंजू दिवाकर पति विश्राम दिवाकर उम्र 23 साल साकिन मगरदा थाना कवर्धा दिनांक 24/7/24 के दरमियानी रात्रि अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था मर्ग जांच दौरान मृतिका के परिजन अन्य साक्ष्यों से यह पता चला कि मृतिका अंजू दिवाकर की शादी दो वर्ष पूर्व सन् 2022 के जुलाई माह में विश्राम दिवाकर निवासी मगरदा के साथ सामाजिक रिती-रिवाज से हुई थी। शादी में मृतिका के परिजनो द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार मृतिका को फ्रीज, कुलर, आलमारी, शोफासेट, दीवान, पचहर का सामान आदि दिया गया था। मृतिका की शादी के 4-5 माह बाद से ही मृतिका के पति विश्राम दिवाकर अपने मायके से मोटर सायकल, सोना चांदी नहीं लाई हो कहकर मारपीट करता था। मृतिका की सास प्रेमी बाई, ससुर चंद्रीका प्रसाद द्वारा दहेज मे कोई ढंग का सामान नही लाई हो कहकर मृतिका को आए दिन ताना मारते थे,मृतिका की डेढसास आरती व उसका पति रमेश भी मगरदा में ही रहता था उनके द्वारा पति विश्राम दिवाकर को मृतिका को मारने पीटने कहने पर मृतिका को रोज-रोज लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करता था। मृतिका इस संबंध में कई बार अपने माता-पिता एवं बहन को बताई थी। दिनांक 24.07.2024 की रात्रि में मृतिका अंजू दिवाकर अपने घर में संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाये जाने से थाना कवर्धा मर्ग क्रमांक- 69/2024 धारा -194 बीएनएसएस दर्ज कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मृतिका नव विवाहिता होने की गंभीरता को देखते हुए , पूरे मामले में बारीकी से जांच किया गया ।
जिसमे आरोपीगण -विश्राम दिवाकर ,चंद्रिका प्रसाद दिवाकर , प्रेमी दिवाकर ,आरती बघेल ,रमेश बघेल के द्वारा लगातार दहेज को मांग कर मृतिका को प्रताड़ित करना पाए जाने से इन सभी के विरूद्व अपराध क्रमांक 511/2024 धारा 80,3(5) BNS पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है आरोपीगणों के विरूद्व विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर प्रस्तुत कर जेल दाखिल किया गया है।