बाल संरक्षण की टीम ने झुग्गी बस्तियों में जाकर नशा निवारण के लिए लोगों को जागरूक कर दिए कानूनी जानकारी अंतराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर मिशन वात्सल्य की टीम ने जेजे एक्ट की धारा 77 व 78 के बारे में दी विस्तृत जानकारी
बाल संरक्षण की टीम ने झुग्गी बस्तियों में जाकर नशा निवारण के लिए लोगों को जागरूक कर दिए कानूनी जानकारी
अंतराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर मिशन वात्सल्य की टीम ने जेजे एक्ट की धारा 77 व 78 के बारे में दी विस्तृत जानकारी
कवर्धा खबर योद्धा ।। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में मिशन वात्सल्य जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्डलाईन के कर्मचारियो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरुकता कार्यक्रम में किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं संशोधित किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2021 यथा संशोधित आदर्श नियम 2022 की विस्तृत जानकारी दी। यहां बताया गया की जे जे एक्ट की धारा 77 जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा यह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम विवरण जो कोई भी व्यक्ति किसी मादक मदिरा, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की बिक्री, खरीद-फरोख्त, परिवहन, आपूर्ति या तस्करी के लिए किसी बालक का उपयोग करता है, उसे सात वर्ष तक के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, बालश्रम, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताए कि 18 वर्ष से कम के बालक, बालिकाओं जिसे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हो तो महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय एवं चाईल्ड हेल्प लाईन टोल फ्री नंबर 1098 में सूचना दिया जा सकता है।
ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित होकर बालश्रम, भिक्षावृत्ति, नशावृत्ति में लिप्त होते है उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है और वे अच्छे नागरिक बनने में असमर्थ हो जाते है तथा समाज में बुराईयो को बढावा देते है। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्यनारायण राठौर, श्रीमती परमेश्वरी धुर्वे, श्रीमती श्यामा धु्रर्वे, श्रीमती नितिन किशोरी वर्मा, विनय जंघेल, महेश निर्मलकर समन्वयक चाईल्ड लाईन, रामलाल पटेल, श्रीमती शारदा निर्मलकर उपस्थित थे।