

3 दिनों में 100 आबकारी प्रकरण, 20 सितंबर को 29 मामलों में कार्रवाई
अवैध शराब बिक्री से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी तक पुलिस की कार्रवाई, 29 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत केस
कवर्धा खबर योद्धा।। अवैध शराब की बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले तीन दिनों में 100 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में 20 सितंबर 2026 को 29 प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।
अवैध शराब बिक्री के 3 मामले
पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के 3 प्रकरण धारा 34(1)(ख) के तहत दर्ज किए। इनमें थाना पिपरिया क्षेत्र के सालिकराम पिता ईश्वर साहू तथा थाना पंडरिया क्षेत्र की अनिता पति मुन्नाराम साकत और कुंती पति साधुराम पंद्राम के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने संबंधित प्रकरणों में शराब और बिक्री की रकम जब्त की है।
शराब पिलाने की सुविधा देने पर 17 के खिलाफ कार्रवाई
शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 17 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36-सी के तहत कार्रवाई की गई। इनमें कुण्डा, कुकदूर, बोड़ला, पोड़ी और पंडरिया थाना क्षेत्र के आरोपी शामिल हैं।
बोड़ला थाना क्षेत्र में परमेश्वर पिता खेलूराम निर्मलकर, राजकुमार पिता परमेश्वर निर्मलकर, सुरेश पिता गोपे निर्मलकर, रवि पिता जागेश पटेल, दीपक पिता कमल यादव, भारत पिता अजीत पेडो, मुकेश पिता भुवन निर्मलकर, तिहारी पिता जागु निर्मलकर, लक्ष्मण पिता शीशराम निर्मलकर और मंतराम पिता देवनाथ मरकाम के खिलाफ कार्रवाई की गईl
इसके अलावा कुण्डा से घनश्याम पिता गणेश पांडे, कुकदूर से अनिल पिता जगतारन गेदले, पोड़ी से विशाल पिता भरत चंद्रवंशी तथा पंडरिया से विरेन्द्र पिता भुखऊ जांगडे, प्रितम पिता मोहनलाल निर्मलकर, यासीन पिता रज्जू खान और बंटी पिता जूनाराम सिंह ठाकुर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई
सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले 9 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36-च(1) के तहत कार्रवाई की गई। पांडातराई क्षेत्र में दीपक पिता कन्हैया पनागर, भुपेन्द्र पिता मालिक यादव, राजकुमार पिता रेवाराम यादव, सुखचैन पिता जलेश यादव, शिवराम पिता लक्ष्मण यादव और सुखदेव पिता नरेश यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
वहीं पिपरिया क्षेत्र में गणेश पिता बालाराम पटेल, जोहित पिता नेनू यादव और गोपी पिता सालिकराम साहू के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।
लगातार जारी रहेगा अभियान
कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब की बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों पर निगरानी लगातार जारी रहेगी। पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे भी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।






