टोनही के शक में मां की बेरहमी से हत्या, बेटा गिरफ्तार लात-घूंसों और लकड़ी के डंडे से पीटा, छाती में गंभीर चोट लगने से गई जान; झलमला पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

टोनही के शक में मां की बेरहमी से हत्या, बेटा गिरफ्तार

लात-घूंसों और लकड़ी के डंडे से पीटा, छाती में गंभीर चोट लगने से गई जान; झलमला पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

कवर्धा खबर योद्धा।। थाना झलमला क्षेत्र के ग्राम मुड़वाही में अंधविश्वास ने एक मां की जान ले ली। टोनही होने के संदेह में 21 वर्षीय बेटे ने अपनी 50 वर्षीय मां के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर चोटों के चलते महिला की मौत हो गई। मामले में झलमला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

मृतका की पहचान ग्राम मुड़वाही निवासी बतसिया बाई मेरावी (50) के रूप में हुई है। 11 सितंबर को उनके पति सबर सिंह मेरावी ने पत्नी की मृत्यु की सूचना थाना झलमला में दी थी। पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव पंचनामा की कार्रवाई की।

 

शरीर पर मिले चोट के निशान, पीएम रिपोर्ट से खुला मामला

 

शव के निरीक्षण के दौरान शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोट के निशान पाए गए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी रेंगाखार भेजा गया। मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों और गवाहों के बयान लिए। जांच में सामने आया कि 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे मृतका का पुत्र तुलसी राम मेरावी अपनी मां पर टोनही होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट कर रहा था।

 

आरोपी ने लात-घूंसों के साथ लकड़ी के डंडे से भी मां को पीटा था। पोस्टमार्टम के बाद मिली शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में छाती पर आई गंभीर चोटों को मृत्यु का कारण बताया गया।

 

हत्या का अपराध दर्ज, डंडा बरामद

 

मर्ग जांच और गवाहों के बयानों से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी तुलसी राम मेरावी के खिलाफ थाना झलमला में अपराध क्रमांक 15/2026 दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 एवं 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

 

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके मेमोरण्डम के आधार पर घटना में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा (चिरान) उसके घर से गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर जब्त किया गया।

 

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

 

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन और एसडीओपी प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष कंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को 12 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

 

कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पौराणिक लहरे, आरक्षक राजेंद्र मरकाम और राजेश्वर नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

कबीरधाम पुलिस की अपील

 

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि टोनही या अंधविश्वास के नाम पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

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