व्यवसाय, व्यापार, सेवा गतिविधि के लिए ट्रेड लाइसेंस है अनिवार्य

व्यवसाय, व्यापार, सेवा गतिविधि के लिए ट्रेड लाइसेंस है अनिवार्य

कवर्धा खबर योद्धा।। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 अब नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र में छ ग़ राजपत्र(असाधारण) दिनांक 07/11/2025 को अधिसूचना जारी उपरांत पूरी तरह लागू हो गई हैँ। इन नियमों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय, व्यापार, सेवा गतिविधि या वाणिज्यिक संचालन बिना वैध व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) के संचालित नहीं किया जा सकेगा।

नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी तेज सिंह चंद्रवंशी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी दुकानदार, गुमटी/ठेला संचालक, मोबाइल वैन/वाहन से व्यापार करने वाले व्यापारी, सेवा आधारित व्यवसाय जैसे सैलून, मरम्मत केंद्र, वर्कशॉप, क्लिनिक,

 

 

गोदाम इत्यादि के संचालकों को अनिवार्य रूप से नगर पंचायत से व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, शुल्क और प्रक्रिया की जानकारी नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। व्यापारी निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई, दंड या व्यवसायिक बाधा से बचा जा सकेगा। बताया गया कि नगर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता, कर व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति अत्यंत आवश्यक है। सभी व्यापारी नियमों का पालन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अपनी अनुज्ञप्ति प्राप्त करें।

जितेन्द्र राज नामदेव

एडिटर इन चीफ - खबर योद्धा

 
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