भोरमदेव अभ्यारण्य में दो दुर्लभ इंडियन बायसन का शिकार
पांच आरोपी गिरफ्तार – वन विभाग ने की कार्रवाई
कवर्धा खबर योद्धा।। भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत चिल्फी परिक्षेत्र के संरक्षित कक्ष पी.एफ.-333 बहनाखोदरा में वन्यप्राणी इंडियन बायसन/गौर (अनुसूची–I) के दो नग के अवैध शिकार का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपियों ने सोमवार को बिजली का करंट लगाकर दोनों गौर का शिकार किया तथा उनके मांस को टुकड़ों में काटकर सैकड़ों लोगों में बाँट दिया। इतना ही नहीं, बड़े मांस के नाम पर 100 रुपए किलो की दर से बिक्री भी की गई।
सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और दबिश के दौरान एक घर से 250 ग्राम, जबकि दूसरे घर से 1 किलो मांस बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई में विभाग ने पूरे मामले का खुलासा किया।
वन विभाग द्वारा इस जघन्य अपराध पर कठोर कदम उठाते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20771/12 दिनांक 18.11.2025 दर्ज किया गया है।
फ़ाइल फोटो
वन अमले ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों – अन्तू पिता गौतर बैगा, सखुराम पिता रामासिंह बैगा, सोनेलाल पिता सुखराम बैगा, कमलेश पिता चमरू यादव एवं इन्दर पिता शतुर बैगा को 19 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की विस्तृत विवेचना के लिए 14 दिन के रिमाण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
मामले की जांच को और मजबूत करने हेतु अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी से विशेष डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया, जिसमें घटनास्थल की सघन जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस विभाग के सहयोग से पूरी कार्रवाई प्रभावी ढंग से पूर्ण की गई।
वनमंडलाधिकारी कवर्धा निखिल अग्रवाल के निर्देशन तथा अधीक्षक भोरमदेव अभ्यारण्य के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि वन्यजीव अपराधों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और अभ्यारण्य क्षेत्र में निगरानी और मजबूत की जाएगी।
वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वन्य गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी वन अमले को दें, ताकि वन्यजीव संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके।
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