कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मनोज सोनी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मनोज सोनी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
बिलासपुर/ रायपुर / विद्या भूषण दुबे।। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी और मार्कफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज सोनी को बिलासपुर हाईकोर्ट से बडी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मामलों में श्री सोनी को जमानत मिल गई है वे एक साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।
उल्लेखनीय है कि मनोज सोनी की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में 13, 14, और 15 अप्रैल को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंततः हाईकोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू के दोनों मामलों में श्री सोनी को जमानत दे दी।
यह घोटाला 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ के धान कस्टम मिलिंग प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप है कि मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी ने राइस मिलरों से प्रति क्विंटल धान मिलिंग के लिए 20 रुपये कमीशन वसूला। सोनी ने कथित तौर पर विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा के जरिए रोशन चन्द्राकर को निर्देश दिया कि केवल उन राइस मिलरों के बिलों का भुगतान किया जाए, जिन्होंने कमीशन की राशि चन्द्राकर को दी हो। आयकर विभाग की छापेमारी में इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें 1.06 करोड़ रुपये नकद, लेन-देन के दस्तावेज, और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि राइस मिलरों से 140 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई। इसके बाद ईडी और ईओडब्ल्यू ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज की और मनोज सोनी को गिरफ्तार किया गया था।