चेंबर चुनाव आचार संहिता लागू, आयोजनों और वित्तीय और बैंक खातों से लेन-देन पर रोक

चेंबर चुनाव आचार संहिता लागू, आयोजनों और वित्तीय और बैंक खातों से लेन-देन पर रोक
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही निर्वाचन समिति द्वारा आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। समिति ने सभी प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों, चेंबर विंग्स और इकाइयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव संपन्न होने तक किसी भी प्रकार का आयोजन चेंबर के नाम से नहीं किया जाएगा।
चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए आचार संहिता के तहत कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश और जिला इकाइयों सहित चेंबर विंग्स को किसी भी तरह के आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें होली मिलन जैसे पर्वों के कार्यक्रम भी शामिल हैं।
चेंबर की जिला इकाइयों को बैंक खातों से कोई भी धनराशि निकालने या खर्च करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, किसी भी सरकारी या प्रशासनिक निकाय को ज्ञापन सौंपने और चेंबर की बैठकों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है।
चेंबर कार्यालय और संपूर्ण चेंबर भवन के उपयोग पर भी पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। यदि किसी सदस्य द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
संहिता के नियमों के उल्लंघन पर नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, अनुशासनहीनता के तहत सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की जाएगी। इसके अलावा, संबंधित व्यक्ति की चेंबर चुनाव 2025 में भाग लेने की पात्रता भी रद्द की जा सकती है।
अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किसी भी आयोजन के लिए निर्वाचन समिति से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। चेंबर चुनाव समिति ने यह भी आदेश दिया है कि आचार संहिता के दौरान चेंबर के “लोगो” या “लेटर हेड” का कोई भी उपयोग नहीं किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसकी जानकारी तुरंत चेंबर कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए हैं।चेंबर चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।